‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न’ (रोकथाम, निषध और निवारण) अधिनियम, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं को सकुशल और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए 9 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। 25 नवंबर को दुनियाभर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर और 10 दिसंबर के बीच 16 दिनों की अवधि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाई जाती है ताकि महिलाओं की सकुशलता, सुरक्षा और समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकें और यह सुनिश्चित करना कि सभी महिलाओं और लड़कियों के बुनियादि मानवाधिकारों का सम्मान करें।
कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर 16 दिनों (25.11.2022 से 10.12.2022) की सक्रियता के तहत कार्यालय परिसर में बैनर प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा, 07.12.2022 को एनईसैक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पर सर्वेक्षण जैसे जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 08.12.2022 क एनजीओ, कीपिंग आवर नेचर्स गिफ्ट (कोंग) की निदेशक और संस्थापक सुश्री बालारीसा लिंगदोह द्वारा “लिंग की आवधारणा को समझने और यौन उत्पीड़न को पहचानना और मुकाबला करना” विषय पर एक व्याख्यान दिया गया।